सुप्रीम सुनवाई से पहले सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल

लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैज़ल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। यह घटनाक्रम आज उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सामने आया है।

फैजल का फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्या बहाल होने पर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि अभी राहुल की ओर से हाईकोर्ट में सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर नहीं की गई है। लेकिन देर सवेर वो दायर होगी। हो सकता है कि लोकसभा सचिवालय भी उसी हिसाब से राहुल की सदस्यता बहाल कर दे। लेकिन जिस तरह मोहम्मद फैजल के मामले में फैसला लेने में लोकसभा सचिवालय को देर लगी, वही तरीका राहुल के मामले में भी अपनाया जा सकता है।

फैजल को 13 जनवरी, 2023 को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब उन्हें और तीन अन्य को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। एक सेशन कोर्ट ने मोहम्मद सलीह की हत्या के प्रयास के लिए हर दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि 25 जनवरी को केरल हाईकोर्ट ने फैजल की सजा को निलंबित कर दिया।  

अपनी याचिका में, फैजल ने लोकसभा सचिवालय की कार्रवाई को "गैरकानूनी" बताया, क्योंकि केरल हाईकोर्ट ने सांसद की सजा पर रोक लगाने के दो महीने से अधिक समय बाद भी वह अपनी अयोग्यता नोटिस वापस लेने में विफल रहा।

सांसद ने फैसले के बाद द इंडियन एक्सप्रेस को दी गई प्रतिक्रिया में कहा कि केरल हाईकोर्ट द्वारा सजा पर रोक लगाने के बाद भी अधिसूचना को वापस लेने में सेशन कोर्ट के फैसले के बाद मुझे अयोग्य घोषित करने में तेजी दिखाई गई। लोकसभा सचिवालय का फैसला मनमाना और मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन था।



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