महाराष्ट्रः अकोला में इंस्टाग्राम पोस्ट पर हिंसा, धारा 144 लागू

महाराष्ट्र के अकोला शहर में इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर दो समुदायों के सदस्यों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद शहर के कुछ हिस्सों में लोगों के गैरकानूनी जमावड़े को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) मोनिका राउत ने कहा कि संवेदनशील ओल्ड सिटी इलाके में शनिवार रात करीब 11.30 बजे हुई इस घटना में दो-तीन लोग घायल हो गए, उन्होंने कहा कि हिंसा में एक व्यक्ति के मारे जाने की भी आशंका है। इसकी जांच हो रही है। 

पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि दोनों गुटों के सदस्यों ने एक-दूसरे पर पथराव किया। उन्होंने कहा कि इस घटना में कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ वाहनों में आग लगा दी गई। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने दंगाइयों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और स्थिति अब नियंत्रण में है।

स्थानीय प्रशासन के अनुसार, राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अकोला जिले के संरक्षक मंत्री भी हैं, स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।

जिला मजिस्ट्रेट नीमा अरोड़ा ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के चार पुलिस थाना क्षेत्रों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है, जो लोगों के गैरकानूनी जमावड़े पर रोक लगाती है। राउत ने कहा कि घटना के बाद शहर में भारी सुरक्षा तैनात की गई है। 

उन्होंने कहा कि अमरावती से राज्य रिजर्व पुलिस के एक हजार कर्मियों को अकोला शहर में तैनात किया गया है। राउत ने नागरिकों से घबराने और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करने की अपील की।



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